फिरोजाबाद। तीन साल पहले छात्रा को बहला फुसला कर अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने बुधवार को 10 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
उत्तर थाने में एक मुहल्ले के निवासी वादी द्वारा लिखवाई गई प्राथमिकी के अनुसार 28 अगस्त 2019 की दोपहर 12 बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री को कालेज जाते समय कोटला चैराहे के पास सोनू यादव निवासी द्वारिकापुरी बहला फुसला कर कार से अगवा कर ले गया था। बाद में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपित को जेल भेज दिया था। पीड़िता का न्यायालय में बयान अंकित कराने के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा भी लिखा था।
विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) व एडीजे अवधेश कुमार सिंह ने सोनू को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा और 14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसमें से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।